यूरीड मीडिया- कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक नए कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पतंजलि का दावा है कि पूर्व सांसद ने कंपनी के घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उसे नकली बताया था। वर्ष 2022 में भी बृजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक मंच से पतंजलि घी को नकली बताते हुए लोगों से घर में गाय या भैंस पालने की अपील की थी। उस समय भी बृजभूषण सिंह और बाबा रामदेव के बीच विवाद सामने आया था।
कंपनी की ब्रांड इमेज को पहुंचा नुकसान: वकील
इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील विक्रम मालवीय ने कहा कि पूर्व सांसद के इस बयान से कंपनी के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा है। शेयर मूल्य पर असर पड़ा और कंपनी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
18 सितंबर को अगली सुनवाई
दरअसल, पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर पता विजय नगर, इंदौर का दर्ज है। इसलिए मानहानि का मामला इंदौर में दायर किया गया है। पहले मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। ट्रायल चरण के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी हुए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
कोर्ट ने लगाया था पतंजलि पर एक लाख रुपये जुर्माना
गौरतलब है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2025 में मानकों के अनुसार घी ना मिलने पर पतंजलि पर जुर्माना लगाया था। जांच में कंपनी का दूसरा सैंपल भी फेल हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट गया जिसके बाद पतंजलि पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
कंपनी की ब्रांड इमेज को पहुंचा नुकसान: वकील
इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील विक्रम मालवीय ने कहा कि पूर्व सांसद के इस बयान से कंपनी के ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा है। शेयर मूल्य पर असर पड़ा और कंपनी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
18 सितंबर को अगली सुनवाई
दरअसल, पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर पता विजय नगर, इंदौर का दर्ज है। इसलिए मानहानि का मामला इंदौर में दायर किया गया है। पहले मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। ट्रायल चरण के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी हुए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
कोर्ट ने लगाया था पतंजलि पर एक लाख रुपये जुर्माना
गौरतलब है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2025 में मानकों के अनुसार घी ना मिलने पर पतंजलि पर जुर्माना लगाया था। जांच में कंपनी का दूसरा सैंपल भी फेल हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट गया जिसके बाद पतंजलि पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
16th September, 2026
