जोधपुर। 1998 में काले हिरण शिकार मामले में बीस साल से चल रहे केस में सलमान खान दोषी करार दिये जा चुके है। जोधपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमें फैसला बाद में सुनाया जाए। आज इस मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा का एलान किया। वहीं सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को सबूतों के अभाव में बारी कर दिया गया हैं।
सलमान खान को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही उनपर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि 3 साल से ऊपर की सजा होने के कारण उन्हें अभी बेल नहीं मिल पाएगी। सलमान आज जोधपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे।
क्या है मामला?
यह मामला अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप वन विभाग की तरफ से लगे गया था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।
इस मामले में सलमान पर कितने केस, उनमें क्या हुआ
सलमान खान पर इस पूरे मामले में कुल चार केस थे। तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। दरअसल, तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं। लेकिन इन हथियारों की लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।
कहां और कब किए गए शिकार
सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप है। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप हैं।
5th April, 2018