यूरीड मीडिया- कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कथित MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। पिटिशनर एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वसंत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने एक रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए MUDA केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। वकील वसंत कुमार ने ANI से कहा, "आज हमने MUDA जांच को सीबीआई को सौंपने के निर्देश देने की अपील करते हुए एक रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर की है, इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।"
MUDA केस में CBI जांच की मांग
वकील ने कहा कि उन्होंने याचिका में शुक्रवार के विशेष अदालत के आदेश का भी हवाला दिया है, प्रथम दृष्टया MUDA एक बड़ा घोटाला लगता है, इसलिए उन्होंने इस केस के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग हाई कोर्ट से की है।
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक आदेश पारित कर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के निर्देश लोकायुक्त को दिए थे। अदालत ने ये निर्देश मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर दिए थे।
सिद्धारमैया पर शिकायतों की होगी जांच
कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस मामले की जांच करेगी। उसे अपनी रिपोर्ट 3 महीने में सौंपनी होगी। विशेष अदालत का यह आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम स्थगन आदेश को रद्द करने के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायतों पर फैसला स्थगित करने का निर्देश दिया था।
बीजेपी ने मांगा इस्तीफा, सिद्धारमैया का इनकार
वहीं इस बीच बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है। वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी की मांग के जवाब में कर्नाटक सीएम ने कहा कि
चुनावी बॉन्ड मुद्दे के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हैं. उनका तर्क है कि अगर FIR की वजह से उनको इस्तीफा देना चाहिए तो फिर सीतारमण और अन्य को भी पद छोड़ देना चाहिए।
कर्नाटक सीएम ने उल्टा बीजेपी को घेरा
सिद्धारमैया ने कहा, "विशेष अदालत ने 17ए के मुताबिक,उनको 3 महीने से पहले जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा था. उसके मुताबिक ही FIR दर्ज होगी और जांच होगी. निर्मला सीतारमण के खिलाफ भी जनप्रतिनिधि अदालत में FIR दर्ज है। वह कौन है, जो चुनावी बांड से संबंधित हैं? उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या उन्हें भी अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उन्हें बीजेपी को अपना इस्तीफा देना चाहिए; मेरे मामले में, निचली विशेष अदालत ने फैसला लिया और जांच करने और 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा।"
"पहले इन लोगों को देना चाहिए इस्तीफा"
सीएम सिद्धारमैया ने तो पीएम मोदी और एचडी कुमारस्वामी के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। उन्होंने कहा, "उन्हें पहले एचडी कुमारस्वामी और अन्य का इस्तीफा लेना चाहिए, क्या उन्हें कुमारस्वामी से इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? यहां तक कि पीएम को भी चुनावी बांड मामले में इस्तीफा देना चाहिए. एचडी कुमारस्वामी, निर्मला सीतारमण और उनसे पहले इस्तीफा देना चाहिए।"
क्या है MUDA केस?
यह मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के जमीन घोटाले से संबंधित है. कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ मामले में शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टी. जे. अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा ने इस मामले में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि CM सिद्धारमैया ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल किया।
28th September, 2024