वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman ) ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद शेयर बाजारों में उछाल देखने को मिला है। शेयर बाजार में 1600 अंकों तक बढ़त हो गई है। गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कंपनी और कारोबारियों को राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स घटाने का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स घटाने का अध्यादेश पास हो चुका है।
मीडिया को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए आईटी एक्ट में नए प्रावधान को जोड़ा गया है, जो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नई घरेलू कंपनी जिसका गठन 1 अक्टूबर 2019 या इसके बाद हुआ हो और जो नए सिरे से निवेश कर रही हो वो 15 फीसदी के दर से आयकर का भुगतान करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू कंपनियां अगर अन्य कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें सिर्फ 22 प्रतिशत टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.17 प्रतिशत होगी। कंपनियां अगर अभी छूट ले रही हैं तो वे टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेंगी। नई टैक्स दरें 1 अप्रेल से प्रभावी मानी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरें दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे कम होंगी। अभी 400 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत और बाकी पर 30 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा था।
वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटेगा, बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा, सरकार को इस ऐलान के बाद 1.45 लाख करोड़ का राजस्व घाटा होगा, इक्विटी कैपिटल गेंस पर से सरचार्ज हटा दिया गया है और शेयर बायबैक पर 20 फीसदी का बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगेगा।
मीडिया को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए आईटी एक्ट में नए प्रावधान को जोड़ा गया है, जो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नई घरेलू कंपनी जिसका गठन 1 अक्टूबर 2019 या इसके बाद हुआ हो और जो नए सिरे से निवेश कर रही हो वो 15 फीसदी के दर से आयकर का भुगतान करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू कंपनियां अगर अन्य कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें सिर्फ 22 प्रतिशत टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.17 प्रतिशत होगी। कंपनियां अगर अभी छूट ले रही हैं तो वे टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेंगी। नई टैक्स दरें 1 अप्रेल से प्रभावी मानी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरें दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे कम होंगी। अभी 400 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत और बाकी पर 30 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा था।
वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी टैक्स घटेगा, बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी होगा, सरकार को इस ऐलान के बाद 1.45 लाख करोड़ का राजस्व घाटा होगा, इक्विटी कैपिटल गेंस पर से सरचार्ज हटा दिया गया है और शेयर बायबैक पर 20 फीसदी का बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगेगा।
20th September, 2019