जोधपुर। 1998 में जोधपुर के कांकाणी गांव में काला हिरण शिकार केस में पांच साल की सजा सुनाने के बाद अब जोधपुर सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत आज दोपहर तीन बजे दी गई।
बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रविंद्र कुमार जोशी का कल देर रात ट्रांसफर हो गया था । वहीं जस्टिस जोशी के साथ कुल 87 जजों का तबादला राजस्थान हाइकोर्ट ने किया है। जज रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब नए डिस्ट्रिक्ट जज चन्द्र कुमार सोनगरा पदभार संभालेंगे। न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक जज के पास सात दिन का समय होता है जिसके अंदर वह किसी भी समय चार्ज ले सकते है।
सलमान खान की जमानत पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। सलमान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान ने पहले भी जमानत की सारी शर्तें मानी हैं। साथ ही वकील ने कहा है कि जिस बंदूक की गोली से हिरण की मौत हुई है। वह सलमान की नहीं है। निचली अदालत पहले भी सलमान को जमानत दे चुकी हैं।
सरकारी वकील महिपाल बिश्नोई सलमान की जमानत का विरोध कर रहे हैं। वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जायेंगे. सलमान के वकील महेश बोड़ा ने कहा है कि सलमान को बाकी मामलों में भी जमानत मिलती रही है। इसलिए अब भी उनको जमानत मिल गयी। जज दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद काफी देर खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा बैल ग्रांटेड। इसके बाद दोनों बहनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया।
बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रविंद्र कुमार जोशी का कल देर रात ट्रांसफर हो गया था । वहीं जस्टिस जोशी के साथ कुल 87 जजों का तबादला राजस्थान हाइकोर्ट ने किया है। जज रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब नए डिस्ट्रिक्ट जज चन्द्र कुमार सोनगरा पदभार संभालेंगे। न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक जज के पास सात दिन का समय होता है जिसके अंदर वह किसी भी समय चार्ज ले सकते है।
7th April, 2018