जोधपुर के चिंकारा शिकार के मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए 2016 भले ही राहत भरी रहा हो लेकिन 2017 की शुरुआत ही परेशानियों भरी दिख रही है. 18 जनवरी को अवैध हथियार के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला आने वाला ही है कि इस बीच जोधपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने काले हिरणों के शिकार के मामले में भी आरोप तय करने के मामले में 25 जुलाई का दिन तय कर दिया है. काले हिरण शिकार मामले में 25 जनवरी को जोधपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुलजिमों के बयान सुने जाएंगे. इस दौरान न्यायालय में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, फिल्म अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को भी न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ेगा.
क्या है पूरा मामला?
जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान एक अक्टूबर 1998 की रात सलमान व सैफ अली खान एक जिप्सी में अपने साथ सोनाली बेन्द्रे, तब्बू व नीलम के साथ कांकाणी गांव की सरहद पर काले हिरणों का शिकार करने गए. जहां सलमान पर दो काले हिरण के शिकार करने का आरोप है. वहीं इन कलाकारों पर आरोप है कि इस दौरान सैफ, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे ने सलमान खान को शिकार करने के लिए उकसाया.
इन पर भी वही धाराएं लगी हैं जो सलमान खान पर लगी हैं. जांच रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त गोली की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे. इसके बाद सभी फिल्मी कलाकार शिकार किए गए काले हिरणों को मौके पर छोड़ कर ही वहां से भाग निकले थे.
18 साल से चल रही है सुनवाई
गौरतलब है कि जोधपुर की अदालत में पिछले 18 वर्षों से इस मामले की सुनवाई जारी है. अब 25 जनवरी को इन सभी कलाकारों के खिलाफ न्यायालय की ओर से तय किए गए आरोप (मुलजिम बयान) पढ़ कर सुनाए जाएंगे. मुलजिम बयान सुनने के लिए आरोपी का न्यायालय में उपस्थित रहना जरुरी होता है. ऐसे में सलमान व सैफ सहित नीलम, तब्बू व सोनाली को इस दिन जोधपुर आना होगा. मुलजिम बयान में एक-एक आरोपी को न्यायालय में इतने बरसों तक चली सुनवाई के बाद तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाए जाते हैं.
अमूमन आरोपी अपने ऊपर लगाए जाने वाले सारे आरोपों को नकार देता है. ऐसी स्थिति में न्यायालय उनसे अपने बचाव में कोई और साक्ष्य पेश करने को कहता है. अब देखने वाली बात यह होगी कि सलमान व सैफ सहित इन कलाकारों की तरफ से अपने बचाव के लिए क्या तर्क दिए जाते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि मुलजिम बयान के बाद अगले दो-तीन माह में केस का फैसला आ जाएगा.
1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर तीन अलग-अलग स्थानों पर हिरण का शिकार करने का आरोप लगा. साथ ही शिकार में इस्तेमाल हथियार को लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया है. जांच में पाया गया कि सलमान खान को दिए गए एक पिस्टल और राइफल के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया था.
ऐसे में सलमान के खिलाफ अवैध तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने के मामले दर्ज किए गए. हिरण शिकार के दो मामलों में लोअर कोर्ट ने सलमान को दोषी मानते हुए एक व पांच साल की सजा सुनाई थी. बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. वहीं दो काले हिरण शिकार प्रकरण में इन कलाकारों को अब मुलजिम बयान पढ़कर सुनाए जाएंगे.
14th January, 2017