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नही होगा अब आपकी गाड़ी का चालान, अपनायें ये नियम

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नही होगा अब आपकी गाड़ी का चालान, अपनायें ये नियम

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कौन-कौन कर सकता है फाइन--

  • 100 रुपये से ज्यादा का फाइन है तो हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर का ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई ही कर सकता है।
  • हेड कॉन्स्टेबल को 100 रुपये तक का फाइन लेने का हक है।
  • कॉन्स्टेबल को फाइन करने का हक नहीं है। वे सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं।
  • कोई ट्रैफिक वाला आपका चालान तभी काट सकता है, जब उसने वर्दी पहनी हुई हो।
  • उस पर नेमप्लेट लगाई हुई हो। 
  • अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई है तो आप उसकी कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं।
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