नही होगा अब आपकी गाड़ी का चालान, अपनायें ये नियम
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यूरिड मीडिया ब्यूरो- ऐसा बहुत बार देखा गया है की जब लोग अपने वाहन से बाहर घूमने, या अपने रोज़मर्रा के काम के लिए जाते हैं तो अपना लाइसेंस या कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट घर भूल जाते है और उसके बाद जब पुलिस उनसे डॉक्यूमेंट मांगते है तो उनके पास उस समय दिखाने के लिए वो डॉक्यूमेंट मौजूद नही होते हैं जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और और पुलिस उस वाहन पर चलान कर देती है, तो ये कानून उन्ही के लिए बनाया गया है जिस से आप अपने डाक्यूमेंट्स बाद में वेरीफाई करवा सकते है और अपने वाहन के चालान को कैन्सल करा सकते हैं। ...आगे क्लिक करे..
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कैसे होगा आपका वाहन चालान कैन्सल -
- आर टी आई (R.T.I) के मुताबिक अब आप अपना चालान कैंसल करवा सकते है वो भी 15 दिनों के अन्दर अन्दर ।
- अगर आप लाइसेंस या वाहन के कागजात नहीं ले जा रहे हैं, और आप चालान किए जा रहे हैं, तो ठीक तुरंत भुगतान न करे क्योकि आपके पास कानूनी 15 दिन होते है कागजात दिखाने के लिए ।
- आपका चालान चालान की तारीख से 15 दिनों के भीतर कागजात दिखा कर रद्द हो सकता है।
- ये जानकारी सूचना के अधिकार कानून के जरिए पता चली है।
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ये डॉक्युमेंट्स होने ही चाहिए अपके पास--
ड्राइविंग करते वक्त आपके पास
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- वीइकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी।
- वीइकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और वैलिड पल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट।
- इनमें ड्राइविंग लाइलेंस और वैलिड पल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजनल होने चाहिए।
- जबकि आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं।
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कौन-कौन कर सकता है फाइन--
- 100 रुपये से ज्यादा का फाइन है तो हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर का ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई ही कर सकता है।
- हेड कॉन्स्टेबल को 100 रुपये तक का फाइन लेने का हक है।
- कॉन्स्टेबल को फाइन करने का हक नहीं है। वे सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं।
- कोई ट्रैफिक वाला आपका चालान तभी काट सकता है, जब उसने वर्दी पहनी हुई हो।
- उस पर नेमप्लेट लगाई हुई हो।
- अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई है तो आप उसकी कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं।
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इन स्थितियों में गाड़ी को जब्त कर सकते हैं--
- अगर कोई बिना वैलिड लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है।
- अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है।
- अगर वीइकल को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा है
- ट्रांसपोर्ट वीइकल को बिना वैलिड परमिट के चलाया जा रहा है।
आपका स्लाइडशो खत्म हो गया है
स्लाइडशो दोबारा देखेंकौन-कौन कर सकता है फाइन--
- 100 रुपये से ज्यादा का फाइन है तो हेड कॉन्स्टेबल से ऊपर का ट्रैफिक ऑफिसर यानी एएसआई या एसआई ही कर सकता है।
- हेड कॉन्स्टेबल को 100 रुपये तक का फाइन लेने का हक है।
- कॉन्स्टेबल को फाइन करने का हक नहीं है। वे सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं।
- कोई ट्रैफिक वाला आपका चालान तभी काट सकता है, जब उसने वर्दी पहनी हुई हो।
- उस पर नेमप्लेट लगाई हुई हो।
- अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई है तो आप उसकी कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं।
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