
यूरीड मीडिया- मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके साथ ही 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। टैक्स स्लैब में सरकार की ओर से किए गए ताजा बदलाव के बाद अब कितनी कमाई पर कितना टैक्स देना होगा और कितनी बचत होगी?
12 लाख के ऊपर इनकम पर इतना टैक्स
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। इसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन भी शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा। बात करें Tax Slab में हुए इस बड़े बदलाव के बाद टैक्स के कैलकुलेशन के बारे में, तो 0 से12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपये होती है, तो फिर 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी के टैक्स स्लैब में आएगी।
25% का टैक्स स्लैब आया
सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 25% का नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया। नए टैक्स स्लैब को देखें, तो 16 से 20 लाख रुपये तक की कमाई पर अब 20 फीसदी का टैक्स अप्लाई किया जाएगा। वहीं 20 लाख से लेकर 24 लाख रुपये तक की कमाई पर अब 25 फीसदी का टैक्स लगेगा और इससे ज्यादा की कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा।
बचत का कैलकुलेशन?
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर 12 लाख रुपये तक की कमाई पर अब 80,000 रुपये की बचत होगी। इसे उदाहरण के तौर पर समझें, तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत पहले अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये होती थी, तो उसपर 80000 रुपये का टैक्स बनता था, लेकिन टैक्स स्लैब में किए गए ताजा बदलाव के बाद अब ये जीरो हो गया है. वहीं नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 16 लाख की कमाई पर 50,000 रुपये, अब 18 लाख रुपये अगर कमाई होती है, तो फिर 70,000 रुपये की बचत होगी। 20 लाख रुपये की कमाई पर 90000 रुपये और 25 लाख रुपये और इससे ज्यादा की इनकम पर 1.10 लाख रुपये की सेविंग होगी।
टैक्स स्लैब
पुराने टैक्स स्लैब से कितना अलग नया स्लैब
बीते साल भी सरकार ने बजट में New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और अब इसमें फिर से बड़ा चेंज किया है।
नया टैक्स स्लैब (2025)
0 से 4 लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपये तक- 5 फीसदी
8 से 10 लाख रुपये तक- 10 फीसदी
12 से 16 लाख रुपये तक- 15 फीसदी
16 से 20 लाख रुपये तक- 20 फीसदी
20 से 24 लाख रुपये तक- 25 फीसदी
24 लाख से अधिक कमाई पर- 30 फीसदी
पुराना टैक्स स्लैब (2024)
0 से 3 लाख रुपये- कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपये- 5 फीसदी
7 से 10 लाख रुपये- 10 फीसदी
10 से 12 लाख रुपये- 15 फीसदी
12 से 15 लाख रुपये- 20 फीसदी
15 लाख से अधिक- 30 फीसदी
12 लाख के ऊपर इनकम पर इतना टैक्स
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12.75 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। इसमें स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन भी शामिल है। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा। बात करें Tax Slab में हुए इस बड़े बदलाव के बाद टैक्स के कैलकुलेशन के बारे में, तो 0 से12 लाख तक जीरो टैक्स हो गया लेकिन अगर कमाई 13 लाख रुपये होती है, तो फिर 16 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी के टैक्स स्लैब में आएगी।
25% का टैक्स स्लैब आया
सरकार की ओर से इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 25% का नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया। नए टैक्स स्लैब को देखें, तो 16 से 20 लाख रुपये तक की कमाई पर अब 20 फीसदी का टैक्स अप्लाई किया जाएगा। वहीं 20 लाख से लेकर 24 लाख रुपये तक की कमाई पर अब 25 फीसदी का टैक्स लगेगा और इससे ज्यादा की कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा।
बचत का कैलकुलेशन?
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर 12 लाख रुपये तक की कमाई पर अब 80,000 रुपये की बचत होगी। इसे उदाहरण के तौर पर समझें, तो पुराने टैक्स स्लैब के तहत पहले अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये होती थी, तो उसपर 80000 रुपये का टैक्स बनता था, लेकिन टैक्स स्लैब में किए गए ताजा बदलाव के बाद अब ये जीरो हो गया है. वहीं नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 16 लाख की कमाई पर 50,000 रुपये, अब 18 लाख रुपये अगर कमाई होती है, तो फिर 70,000 रुपये की बचत होगी। 20 लाख रुपये की कमाई पर 90000 रुपये और 25 लाख रुपये और इससे ज्यादा की इनकम पर 1.10 लाख रुपये की सेविंग होगी।
टैक्स स्लैब
पुराने टैक्स स्लैब से कितना अलग नया स्लैब
बीते साल भी सरकार ने बजट में New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया था और अब इसमें फिर से बड़ा चेंज किया है।
नया टैक्स स्लैब (2025)
0 से 4 लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपये तक- 5 फीसदी
8 से 10 लाख रुपये तक- 10 फीसदी
12 से 16 लाख रुपये तक- 15 फीसदी
16 से 20 लाख रुपये तक- 20 फीसदी
20 से 24 लाख रुपये तक- 25 फीसदी
24 लाख से अधिक कमाई पर- 30 फीसदी
पुराना टैक्स स्लैब (2024)
0 से 3 लाख रुपये- कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख रुपये- 5 फीसदी
7 से 10 लाख रुपये- 10 फीसदी
10 से 12 लाख रुपये- 15 फीसदी
12 से 15 लाख रुपये- 20 फीसदी
15 लाख से अधिक- 30 फीसदी
1st February, 2025