यूरीड मीडिया- चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं ईडी ने ना सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान कर तैयार किया था। ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही थी।
वहीं दिल्ली शराब घोटाले में आज एक और अहम सुनवाई हुई। के कविता की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली की विवादित आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन मामले में के. कविता की जमानत अर्जी निचली विशेष अदालत खारिज कर चुकी है। उसी आदेश को कविता ने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की दलीलें मानते हुए कविता को जमानत देने से इंकार कर दिया। अब कविता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं
कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हालांकि अभी तक लिखित आदेश नहीं आया है। अभी यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों के आधार पर जमानत मिली है। शाम तक अगर कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे, अन्यथा उन्हें फिर शनिवार तक का इंतजार करना होगा।
कोर्ट ने सुनाई के दौरान एसजी से पूछे सवाल
दिल्ली अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 'यदि आप कुछ तर्क जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं' इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'मैंने हलफनामा दाखिल कर दिया है' इस पर कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं हम आदेश पारित कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. आज मुश्किल से पांच मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हलफनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया।
10th May, 2024