
यूरीड मीडिया- राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दावे, वादे, आरोप-प्रत्यारोप, गाने-बजाने से मतदाताओं को रिझाने के लिए बस आज का ही समय है। बुधवार शाम 6 बजे के बाद प्रचार का शोरगुल थम जाएगा। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल आज पूरी ताकत झोंकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 29 लाख 31 हजार से अधिक है। प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान होगा। जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत बड़े नेताओं की सभाएं है। पीएम मोदी देवगढ़ में जनसभा करेंगे।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है। आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 1875 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। इनमें 183 महिलाएं हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, 200 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2365 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। इनमें से नामांकन के अंतिम दिन 490 ने अपने पर्चे वापस ले लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2023 में नामांकन वापसी के बाद कुल 1875 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इनमें 1692 पुरुष और 183 महिला उम्मीदवार हैं। 2018 में संपन्न पिछले विधानसभा चुनाव में 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 2294 उम्मीदवार थे। इनमें 2105 पुरुष उम्मीदवार और 189 महिला उम्मीदवार थीं।
चुनाव प्रचार की समय अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्याशी घर-घर जाकर मनुहार कर सकेंगे। राजस्थान में 25 नंवबर को मतदान है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए है। संवेदनशील औऱ अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार पति-पत्नी के कर्मचारी होने पर पत्नी को मतदान ड्यूटी से मुक्त रखने के आदेश जारी किए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्त ने सभी जिलों कलेक्टरों को आदेश जारी किए है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए तय किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर को सायं 6:00 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6ः00 बजे तक प्रभावी रहेगी।इस 48 घंटों की कालावधि के दौरान- निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें शामिल होगा और न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य माध्यमों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। जनता को आकर्षित करने के लिए कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद के कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा या आयोजन की व्यवस्था नहीं करेगा।जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है या सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि अभ्यर्थी के अलावा राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा। ECI ने निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि भारी व्यक्तियों को ठहरने वाली सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं जैसी जगहों की निगरानी की जाए। गेस्ट हाऊस/लॉज/होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी/सत्यापन करने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने और इसके लिए चैकपोस्ट स्थापित करने और उनकी पहचान क्या है, सत्यापन करने की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिए हैं।
23rd November, 2023