लखनऊ- यूरिड मीडिया न्यूज। उच्चतम न्यायलय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दे दी है। न्यायलय ने कहा है कि संविधान पीठ का अंतिम निर्णय आने तक वह व्यवस्था लागू रहेगी। जस्टिस ए.के. गोयल और जस्टिस अशोक घोषण की अवकाश कालीन पीठ ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक केन्द्र पर कानून के अनुसार प्रमोशन देने पर कोइ रोक नही है।
6th June, 2018