यूरीड मीडिया- राजधानी के गौतम नगर में बुधवार रात सफदरजंग अस्पताल की दो महिला डॉक्टरों से मारपीट की घटना को दिल्ली सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल पता चला कि सफदरजंग अस्पताल की 2 महिला डॉक्टरों के साथ उनके इलाके के लोगों ने ये कहकर दुर्व्यवहार किया कि वो कोरोना का इलाज करती हैं और उनके इलाके में भी कोरोना फैला देंगी। जिस व्यक्ति ने डॉक्टरों के साथ बतमीजी की थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 21 क्षेत्रों में COVID-19 मामले पाए गए हैं। इन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और निवासियों को घर में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस दौरान लोगों को घर पर ही जरूरी सेवाएं दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमें पता हैं कि लॉकडाउन और सीलिंग से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और उसे खत्म करने के लिए आवश्यक हैं।
दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को छह महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 21 क्षेत्रों में COVID-19 मामले पाए गए हैं। इन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और निवासियों को घर में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इस दौरान लोगों को घर पर ही जरूरी सेवाएं दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमें पता हैं कि लॉकडाउन और सीलिंग से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और उसे खत्म करने के लिए आवश्यक हैं।
दिल्ली में घरों से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनने पर लोगों को छह महीने तक के लिए जेल में डाला जा सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत कड़ी सजा दी जाएगी।
9th April, 2020