यूरीड मीडिया- सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के तहत आएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दिया है। इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी। इस मामले को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि CJI एक ऐसा पद है जो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है। राइट टू इनफार्मेशन और टाइट टू प्राइवेसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
13th November, 2019