यूरीड मीडिया- पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 74 वर्षीय पी. चिदंबरम को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत (बेल) दे दी। चिदंबरम को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (सीबीआई) के केस में एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। हालांकि इसके बावजूद चिदंबरम जेल में ही रहेंगे। वे फिलहाल आईएनएक्स मीडिया केस में ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। वे 24 अक्टूबर तक हिरासत में हैं।
भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। इसमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह (ब्यूरोक्रेट्स) शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबद्र्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी।
भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। इसमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह (ब्यूरोक्रेट्स) शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबद्र्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी।
22nd October, 2019