यूरीड मीडिया- सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अनुच्छेद 370 को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान धारा 370 पर सुनवाई टाल दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने दोबारा याचिका दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकाओं पर सुनवाई की। एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई पहली याचिका में आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया गया।
उसमें कहा गया है कि सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर मनमानी की और संसदीय रास्ता नहीं अपनाया। राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है। दूसरी याचिका में कश्मीर में पत्रकारों से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग की गई। यह कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने दायर की। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण खत्म किए जाएं।
इससे पहले दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का मामला संवेदनशील है और इस पर केंद्र सरकार को थोड़ा वक्त देना होगा। उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया था। तब से ही इसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का विरोध जारी है। फिलहाल जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागू है।
उसमें कहा गया है कि सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर मनमानी की और संसदीय रास्ता नहीं अपनाया। राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है। दूसरी याचिका में कश्मीर में पत्रकारों से सरकार का नियंत्रण हटाने की मांग की गई। यह कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने दायर की। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण खत्म किए जाएं।
इससे पहले दाखिल एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का मामला संवेदनशील है और इस पर केंद्र सरकार को थोड़ा वक्त देना होगा। उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया था। तब से ही इसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का विरोध जारी है। फिलहाल जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागू है।
16th August, 2019