यूरीड मीडिया-पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आपत्तिजनक मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका शर्मा माफी मांगती हैं तो जमानत मिल सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह जमानत पर छूटते ही माफी मांगेंगी. साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सही नहीं थी। भाजपा कार्यकर्ता को ममता बनर्जी का मीम बनाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। कोर्ट ने कहा, 'उसे तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए और बाहर आते ही वो फेसबुक पोस्ट के लिए लिखित में माफी मांगेंगी। जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया वो सही नहीं था। अगर किसी को दुख पहुंचा है तो माफी मांगनी चाहिए। '
सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा था कि क्या वो ममता बनर्जी से माफी मांगने को तैयार है? साथ ही कहा कि आप विपक्षी पार्टी से हैं और राज्य में चुनाव भी चल रहे हैं अगर माफी मांगते हैं तो जमानत मिल सकती है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह साफ करते हैं कि इस केस में तथ्यों के आधार पर ये फैसला दे रहे है मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी
प्रियंका के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि क्रिमिनल लॉ में इस तरह माफी का कोई प्रावधान नहीं है. इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हम भी ये कह रहे हैं कि आपराधिक मामला और माफी दोनों अलग हैं. आपका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं.
प्रियंका के वकील की ओर से कहा गया कि यह पोस्ट वायरल किया जा रहा है लेकिन पोस्ट करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही कहा है कि उसने ना तो ये पोस्ट तैयार किया और ना ही हमे पता है कि ये किसने बनाया है। प्रियंका ने इसे सिर्फ पोस्ट किया था यह बोलने की आजादी के तहत आता है क्या इस मामले में जमानत के लिए शर्त लगाई जा सकती है? इस तरह के लाखों करोडों ट्वीट और पोस्ट चल रहे हैं लेकिन कार्रवाई प्रियंका पर ही की गई अगर उन सभी से माफी मांगने को कहा जाएगा, जिन्होंने पोस्ट किया है तो इसका बड़ा असर होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा था कि क्या वो ममता बनर्जी से माफी मांगने को तैयार है? साथ ही कहा कि आप विपक्षी पार्टी से हैं और राज्य में चुनाव भी चल रहे हैं अगर माफी मांगते हैं तो जमानत मिल सकती है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया, जिस पर छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह साफ करते हैं कि इस केस में तथ्यों के आधार पर ये फैसला दे रहे है मेरिट पर सुनवाई बाद में होगी
प्रियंका के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि क्रिमिनल लॉ में इस तरह माफी का कोई प्रावधान नहीं है. इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि हम भी ये कह रहे हैं कि आपराधिक मामला और माफी दोनों अलग हैं. आपका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं.
प्रियंका के वकील की ओर से कहा गया कि यह पोस्ट वायरल किया जा रहा है लेकिन पोस्ट करने पर उसे गिरफ्तार किया गया। साथ ही कहा है कि उसने ना तो ये पोस्ट तैयार किया और ना ही हमे पता है कि ये किसने बनाया है। प्रियंका ने इसे सिर्फ पोस्ट किया था यह बोलने की आजादी के तहत आता है क्या इस मामले में जमानत के लिए शर्त लगाई जा सकती है? इस तरह के लाखों करोडों ट्वीट और पोस्ट चल रहे हैं लेकिन कार्रवाई प्रियंका पर ही की गई अगर उन सभी से माफी मांगने को कहा जाएगा, जिन्होंने पोस्ट किया है तो इसका बड़ा असर होगा।
14th May, 2019