लखनऊ, यूरिड मीडिया न्यूज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के एक मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव और मौजूदा अपर मुख्य सचिव (सचिवालय प्रशासन) को 26 मार्च को तलब किया है। हाईकोर्ट उनकी सजा पर सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चैधरी ने डॉ. किशोर टंडन व आठ अन्य की तरफ से वर्ष 2018 में दायर अवमानना याचिका पर दिया है। याचियों ने यह अवमानना याचिका सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठतम सूची के मामले में रिट कोेर्ट के पूर्व आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दायर की थी। अपर मुख्य सचिव को तलब किया गया है। याचियों का आरोप है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव महेश कुमार गुप्ता ने जानबुझ कर 21 सितंबर 2017 के रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। इस मामले में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती रही। ऐसे में अवमानना याचिका पर सुनवाई स्थागित करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने 26 मार्च को महेश कुमार गुप्ता को सजा पर सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के निर्देश दिए।
26th March, 2019