लखनऊ, यूरिड मीडिया न्यूज। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से 27 मार्च तक राहत दी है। वही इस मामले में प्राथमिकता रद्द करने की याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं पाया। न्यायमूर्ति हीमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने वाड्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। वाड्रा और मनोज अरोड़ा ने याचिका में एफआईआर के साथ ही मना लॉन्ड्रिंग कानून के कुछ प्रावधानों की चुनौती दी है। केंद्र व ईडी की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए सॉलिसियर जनरल तुषार मेहता ने हका कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि मामले की जांच अभी चल रही है। इसलिए इन्हें खारिज करदेना चाहिए।
अदालत 27 मार्च तक वाड्रा व अरोड़ा की गिरफ्तरी पर रोक बढ़ा दी है मामले लंदन में 19 लाख पौंड की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
अदालत 27 मार्च तक वाड्रा व अरोड़ा की गिरफ्तरी पर रोक बढ़ा दी है मामले लंदन में 19 लाख पौंड की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
26th March, 2019