नई दिल्ली, यूरिड न्यूज़। अदालत ने अगस्ता-वेस्टलैंड वीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में गिरफ्तार किए गए बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को विदेश में अपने परिवार और वकीलों से फोन पर बात की इजाजत दे दी है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि मिशेल एक हफ्ते में 15 मिनट फोन से विदेश में बातचीत कर सकता है। दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल ने अदालत से अपील की थी। उसने अपनी याचिका में कहा कि जेल अधिकारियों ने उसे इस बात की इजाजत दी। इससे पहले अदालत ने मिशेल को उसके वकील से मिलने पर रोक लगा दी थी। तब मिशेल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में था। ईडी ने आरोप लगाया था कि वह कानूनी मदद का दुरूपयोग कर रहा है।
ईडी ने कहा था कि पूछताछ के दौरान मिशेल ने "श्रीमती गांधी' और "इतालवी महिला के बेटे' का भी जिक्र किया था। लेकिन, यह किस संदर्भ में किया गया, यह नहीं पता। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने मिशेल को ब्रिटिश राजनयिक से मुलाकात की इजाजत दी थी। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था- ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारी ने मिशेल से मुलाकात की।
15th January, 2019