नयी दिल्ली-यूरिड मीडिया न्यूज। गुवाहटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को असैबधानिक संस्था करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून का अंग नही है। सीबीआई किसी भी लिहाज से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून 1946 के तहत पुलिस की संस्था नही मानी जा सकती। न्यायालय ने यह निर्णय नवेन्द्र कुमार की एक रिट याचिका पर दिया था मामला उच्ततम न्यायालय में केन्द्र सरकार ले गयी जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। मामला आज भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। गुवाहटी हाईकोर्ट ने सीबीआई के गठन और इसके काम-काज को 07 नवम्बर-2013 को असैंवधानिक करार दिया था।
17th November, 2018